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दिल्ली में अवैध निर्माण पर नपेंगे अधिकारी, सैलरी, पेंशन और संपत्ति से होगी वसूली

दिल्ली के मालवीय नगर में गुरुवार को होटल में आग लगने की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद होटल के निर्माण में बड़े स्तर पर लापहवाही की बात सामने आई थी। अब इस घटना के बाद शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में सीएम रेखा ने सख्त फैसला किया है। जानकारी के अनुसार अब दिल्ली में अवैध निर्माण पर अधिकरियों पर भी गाज गिरेगी। मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों की सैलरी, पेंशन और संपत्ति से वसुली की जाएगी। जानकारी के अनुसार, दिल्ली में DDMA एक्ट 2005 लागू किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों को जेल जान होगा।

दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी एजेंसी के साथ, अवैध निर्माण और नियमों के उलंघन को लेकर आज बड़े निर्णय किए हैं। दिल्ली में काम कर रही सभी एजेंसियों को एक साथ काम करने के लिए DM को अधिकार दिया गया है कि वो सभी विभागों के फैसले ले सकते हैं। दिल्ली में DMA एक्ट (डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट) लागू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने के बाद 2 साल की सजा और जेल का प्रबंध है।

दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि एमसीडी को तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने और नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को सील करने का निर्देश दिया गया है। मालवीय नगर की घटना के बाद जो कमेटी बनी थी उससे कहा गया कि उनके इलाके में चल रहे होटल, गेस्ट हाउस, अगर गलत हैं, तो उन्हें सील किया जाए। इसके साथ ही दिल्ली में ग्राउंड प्लस 5 से ज्यादा के निर्माण को सील किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, रेवेन्यु रिकवरी एक्ट 1819 के तहत किसी व्यक्ति या सरकारी संपत्ति के नुकसान होने पर सरकारी अधिकारियों से वसूली को जाएगी। उनकी सैलरी, पेंशन या संपत्ति से रिकवरी की जाएगी।(UPDATED ON 5TH JUNE 2026)

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